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ईपीएफओ का फैसला

आरएनई, बीकानेर।
पीएफ खाते में अब जन्मतिथि को ठीक कराने या अपडेट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर आधार को जन्मतिथि के प्रूफ के लिए मांय दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर कर दिया है।

अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र से ही बदलाव होगा। साथ ही मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सिविल सर्जन की ओर से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन, पेंशन और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल हो सकेगा।