खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुख्ता सूचना देने वाले को मिलेगा 50000 का इनाम - संयुक्त निदेशक
 Mar 16, 2024, 18:23 IST
                                                    
                                                
                                            - मिलावट पर नकेल कस रहा "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान
- अब तक विभिन्न खाद्यों के 1,282 नमूने लिए, 11,425 किलो अशुद्ध खाद्य करवाया नष्ट
 50,000 ईनाम का प्रावधान : संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉ देवेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन को शुद्ध सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो सके यही राज्य सरकार का ध्येय है। इसके लिए चार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा जिले भर में नियमित निरीक्षण, नमूनीकरण के कार्य तो जारी ही है साथ ही खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार ईट राइट,फॉस्टैक ट्रेनिंग व लाइसेंस शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुख्ता सूचना देने वाले के लिए मुखबिर योजना के अंतर्गत ₹50,000 ईनाम का भी प्रावधान है।
 50,000 ईनाम का प्रावधान : संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉ देवेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन को शुद्ध सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य उपलब्ध हो सके यही राज्य सरकार का ध्येय है। इसके लिए चार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा जिले भर में नियमित निरीक्षण, नमूनीकरण के कार्य तो जारी ही है साथ ही खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार ईट राइट,फॉस्टैक ट्रेनिंग व लाइसेंस शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुख्ता सूचना देने वाले के लिए मुखबिर योजना के अंतर्गत ₹50,000 ईनाम का भी प्रावधान है। - बीकानेर जिले में फॉस्टेक ट्रेनिंग के 12 कैम्प का आयोजन कर लगभग 700 खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुक़ा है ।
- 10 ईट राईट कैम्पस की प्री ऑडिट एवं ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पोस्ट ऑडिट की कार्यवाही की जा रही है।
- 6 मंदिरों को BHOG (Blissful Hygienic Offering To God) सर्टिफाईड करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- रोडवेज बस स्टैण्ड गंगानगर रोड एवं लालगढ रेलवे स्टेशन को ईट राईट स्टेशन सर्टिफाईड करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ।
- 2 फल एवं सब्जी मंडी को ईट राईट सर्टिफिकेट की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
- 8 ईट राईट स्ट्रीट फूड हब को भी सर्टिफिकेट की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- 15 राजकीय स्कूलों को शुद्ध आहार सुरक्षित आहार के संबंध में जानकारी देने हेतु चयन कर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
- खाद्य कारोबारकर्ताओं को 14 कैम्प लगाकर मौके पर ही 181 लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन जारी किये जा चुके है। बिना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर धारा 63 / 58 के तहत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है ।
- जिले में 40 हाई रिस्क खाद्य कारोबारकर्ताओं की ऑडिट की जा रही है।

 
                                                