उक्त महिला कर्मचारियों की नियुक्ति बिना मंजूरी और नियमों के खिलाफ की गई थी
आरएनई,स्टेट ब्यूरो।
उपराज्यपाल के एक आदेश से 223 महिला कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया गया। मामला दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
नियमों के विरुद्ध हुई थी नियुक्ति :
जानकारी के अनुसार दरअसल, ये सभी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मलीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।
ये है आदेश में
दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की ओर से जारी आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं और DCW के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। बता दें कि फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपें गए इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।