नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर 45 चालान, सार्वजनिक धूम्रपान पर कार्रवाई
Nov 20, 2024, 01:09 IST
- स्कूल परिसरों के पास तंबाकू बिक्री पर सरकार की सख्ती जारी
- कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
इन धाराओं में की गई चालान की कार्रवाई : धारा 4: सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 2 चालान काटे गए। धारा 6 (ए): नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने पर 45 चालान काटे गए।
धारा 6 (बी): स्कूल परिसरों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर 2 चालान किए गए। यह कार्रवाई द्रोणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामपुरा बस्ती और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास की गई।
कुल मिलाकर कल 49 चालान किए गए, जिससे तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरूकता और कानून के प्रति सख्ती का संदेश दिया गया। राज्य सरकार इस कैंपेन के जरिए युवाओं और आम जनता को तंबाकू से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सतर्क और सक्रि य बनी हुई है।

