भू रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट, निवेश प्रोत्साहन के लिए राहत की घोषणा
RNE Network
राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कई तरह की राहत प्रदान कर रही है। इसके लिए कई नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है ताकि राज्य में निवेश बढ़े।
भू रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत यह छूट दी जायेगी। आराईपीएस 2024 के तहत स्थापित उद्यम के लिए छूट दी जायेगी। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत निवेश को प्रस्तुत करना प्रमाण पत्र होगा। योजना के तहत सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसके बाद निकाय 90 ए की प्रीमियम में 75 प्रतिशत छूट देंगे।