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केंद्र ने फार्मास्युटिकल कंपनियों पर नकैल कसी, दवा कंपनियों लिए नई गाइडलाइन तैयार

आरएनई,नेशनल ब्यूरो। 

किसी डॉक्टर को दवा कंपनी ना तो अब गिफ्ट दे सकेगी और ना ही वर्कशॉप और सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों और उसके परिवार के लोगों को विदेश जाने या देश में ही दूसरे शहरों में जाने और महंगे होटलों में ठहरने का खर्च उठाएगी।केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल कंपनियों पर बड़ी नकल कसी है। सरकार ने दवाओं की मार्केटिंग के लिए एक समान आचार संहिता की घोषणा करते हुए कहा है कि कोई भी फार्मा कंपनी ना तो किसी डॉक्टर को कोई गिफ्ट देगी और ना ही भ्रमण का ऑफर।

सेमिनार वक्ता को छूट

मिली जानकारी के अनुसार नई गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर किसी वर्कशॉप या सेमिनार में वक्ता है तो उसे इससे छूट रहेगी। फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट ने सभी फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों के साथ यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) 2024 की कॉपी साझा की है ताकि उसका कड़ाई से पालन किया जा सके।इसके साथ ही विभाग ने फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों को समान संहिता के किसी भी उल्लंघन से संबंधि शिकायतों की जांच के लिए एक आचारसंहिता समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। UCPMP 2024 गाइडलाइंस में कोड के उल्लंघन अगल संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए भी दिशानिर्देश दिए गए ।