Skip to main content

संस्थाएं ब्याज वसूलने के मुद्दे पर जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई करें- आरबीआई

आरएनई, नेशनल ब्यूरो

बैंकिंग सेक्टर के रेग्युलेटर आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी द्वारा कर्ज लेने वाले कस्टमर्स से ब्याज वसूलने हेतु अनुचित तौर तरीका अपनाए जाने का मामला पाया है।
आरबीआई ने कहा 31 मार्च 2023 को खत्म हुवै अवधि के दौरान बैंक एनबीएफसी जैसे रेग्युलेटेड इकाईयों के ऑनसाइट जांच में पाया कि उधार देने वाली संस्थाएं ब्याज वसूलने हेतु अनैतिक गलत तरीका अपना रही है।

आरबीआई ने सभी रेग्युलेटेड इकाईयों को पारदर्शिता बनाये रखने के लिए लोन के डिसबरसल के तौर तरीकों, ब्याज दर समेत दूसरे चार्ज वसूलने के तरीकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।