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आवेदन से वंचित रहे लगभग 1 लाख बच्चों को राहत मिलेगी

आरएनई, स्टेट ब्यूरो। 

शिक्षा विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम ‘आरटीई’ में आवेदन प्रक्रिया से वंचित रहे छात्रों को राहत देने के लिए नियम में बड़ा संशोधन किया है। इससे आवेदन से वंचित रहे लगभग 1 लाख बच्चों को राहत मिलेगी। अब आरटीई प्रक्रिया में शामिल होने वाले बच्चे की आयु गणना 1 अप्रैल 2024 के आधार पर होगी। इससे पहले शिक्षा विभाग ने आयु गणना की आधार तिथि 31 जुलाई 2024 तय की थी।

जबकि गत सत्र में आयु निर्धारण की तिथि 31 मार्च 2023 थी। जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं आवेदन से वंचित हो रहे थे। वंचित बच्चों के लिए आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई है।

अब गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी ( पीपी 3) और कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। इसी के साथ आरटीई की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जायेगी।