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Bikaner News : कोर्ट ने एसपी को दिया आदेश, उमेशदान मौत के मामले में दुबारा जांच कर रिपोर्ट दो

  • थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने लगाई एफआर, सीओ शालिनी बजाज ने किया था सत्यापन

आरएनई, बीकानेर।

बीकनेर में मौत के एक मामले में पुलिस की ओर से लगाई गई एफआर को खारिज करते हुए कोर्ट ने एसपी को आदेश दिया है कि उच्च अधिकारी से दुबारा जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करो। कोर्ट ने मामले में फैसले के लिए 03 जून की तारीख तय की है। ऐसे में इससे पहले दुबारा जांच कर रिपोर्ट देनी होगी।

मामला यह है:

उमेशदान 10 जून 2023 को घर से काम जाने का कहकर निकला और दो दिन बाद यानी 12 जून को उसका शव मिला। उमेश के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए कुछ लोगों के नाम भी आशंकावश लिखवाये। तत्कालीन थानाधिकारी महावीरप्रसाद ने मामले की जांच कर एफआर लगा दी जिसका सत्यापन उस वक्त की सीओ शालिनी बजाज ने किया।

अब क्या हुआ:

एफआर को चुनौती देते हुए मृतक के परिजनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। परिवादी की ओर से एडवोकेट जितेन्द्र जैन ने पक्ष रखते हुए एफआर लगाने से पहले उचित जांच नहीं होने और कई तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस मामले में दुबारा जांच करने का आदेश दिया।

दोनो पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-तीन ने बीकानेर के एसपी को आदेश दिया है कि मामले की दुबारा उच्चाधिकारी से विशिष्ट रूप से स्वतंत्र अनुसंधान करवाकर जांच रिपोर्ट पेश करें।