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तेलंगाना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने और फैसला लेने को कहा

RNE, NATIONAL BUREAU .

गर्भवती महिलाओं को भी चुनाव में मतदान करने के लिए विशेष छूट देने पर विचार की बात सामने आई है। गर्भवती महिलाएं मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक नहीं जा सकती तो उनको मताधिकार का उपयोग का रास्ता तलाशने की बात कही गई है।


गर्भवती महिलाएं भी पोस्टल बैलेट से अपना मत दे सकें , इसके लिए तेलंगाना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने और फैसला लेने को कहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ‘ केसना विष्णुवर्धन गौड़ बनाम भारतीय चुनाव आयोग ‘ मामले में यह आदेश दिया है।