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बिभव कुमार को कोर्ट से झटका,तीस हजारी कोर्ट ने जमानत खारिज की

आरएनई, नेशनल ब्यूरो

आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में हाजिर रही। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसेटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। मगर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया।