इस प्रकार पेंशनर्स करवा सकेंगे सत्यापन, अब तक 2 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स ने भौतिक सत्यापन करवाया
RNE, BIKANER .
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में कुल 2 लाख 55 हजार 402 लाभार्थी पेंशनर्स हैं। इनमें से अब तक 2 लाख 31 हजार 65 पेंशनर्स ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा लिया है। वहीं 24 हजार 337 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन अब तक शेष है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बतया कि मुख्य शासन सचिव के निर्देश और सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार समस्त पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर मे वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य होता है।
इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नही हो पाता। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना में पंजीकृत पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि आगामी 31 मई है। पेंशनर्स द्वारा इस तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता है, तो उनको पेंशन राशि का भुगतान रुक जाएगा।
इस प्रकार करवाया जा सकेगा सत्यापन
पंवार ने बताया कि पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्, अटल सेवा केन्द्र अथवा ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (फिंगर प्रिंट इंप्रेशन) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित एन्ड्राइड मोबाइल एप्प (राजस्थान पेंशन एंड आधार फेस) के माध्यम से लाभार्थी के फेस पहचान के आधार पर किया जा सकेगा।
इन मोबाइल एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक पंवार ने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) http://ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर लाॅग-इन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करेगा। इसके बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
पंवार ने बताया कि कुछ पेंशनर्स तीनों विकल्पों के बाद भी स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाते, उनके बायोमैट्रिक नहीं आ पा रहे है, पेंशनधारी का चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नही हो पा रहा है अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नहीं जुडा हुआ है अतः ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति मे ऐसे पेंशनर्स को संबधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (शहरी क्षेत्र मे उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे विकास अधिकारी) कार्यालय मे स्वयं के पी.पी.ओ. आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा।
संबधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजो की जांच करने के उपरांत स्वयं के मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने समस्त संबंधित पेशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों को निर्धारित दिनांक तक निर्धारित प्रकिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का आह्वान किया है।