अरविंद केजरीवाल को मेडिकल आधार पर जमानत देने से कोर्ट ने किया इंकार
RNE, NATIONAL BUREAU .
दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले में एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इंकार कर दिया है। इस आधार पर दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
न्यायालय ने केजरीवाल की हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की डॉक्टरी जरूरतों का ध्यान रखने का कहा है। अदालत मामले में वैधानिक जमानत का आग्रह करने वाली केजरीवाल की याचिका पर 7 जून को सुनवाई कर सकती है।