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भारत में बढ़ते साइबर क्राइम, बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर नई धाराएं जोड़ी

RNE, KOLAYAT (BIKANER) .

जुलाई कि पहली तारीख से भारत में लागु होने वाले तीन क़ानून को लेकर शुक्रवार को एसडीएम व उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार कि अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमे तीनो क़ानून का आमजन को लाभ पहुंचाने तथा क़ानून के बारे में आमजन को जानकारी देने पर चर्चा की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार ने कहा कि 1 जुलाई से लागु होने वाले आपराधिक क़ानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन हुआ है। न्याय दर्शन में परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत में बढ़ते साइबर क्राइम, बढ़ते आपराधिक मामले, अपराधों के प्रचलन को लेकर इसमें धाराएं जोड़ी गई है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार ने कहा कि नए कानून में लोकहित को प्राथमिकता दी गई है। वही बैठक में मौजूद सहायक अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार थोरी ने कहा कि नए क़ानून के तहत आपराधिक मामले में एफआईआर किसी भी माध्यम से किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है।

लेकिन सूचक को 3 दिन में हस्ताक्षरित करने पर ही लेखबद्ध किया जाएगा। संगोष्ठी में क़ानून पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राजस्व तहसीलदार पूनम कँवर, हदां एसआई ओमप्रकाश सुथार, अधिवक्ता ओमप्रकाश आचार्य, हंसराज डेलू तथा बार एसोसिएशन कोलायत के अधिवक्ता मौजूद थे।