शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश
** कक्षा 1 में प्रवेश की स्थिति स्पष्ट
RNE, Bikaner
राजकीय विद्यालयों और गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। एक अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र छात्राएं विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट की ओर से संयुक्त आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश में बताया गया है कि राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवतिका, बालवाड़ी, प्री प्राइमरी या अन्य संस्थान जहां कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन कराया जाता है, ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत बालक बालिकाओं पर आयु गणना के लिए एक अक्टूबर 2024 की तिथि लागू नहीं होगी।
टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं पर भी एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि पर 6 वर्ष आयु का नियम लागू नहीं होगा। जन्मतिथि के आधार पर पहली बार कक्षा एक मे नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही एक अक्टूबर 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा।