HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मांगों के लिए स्वतंत्र कमेटी होगी गठित
** सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिये
** मांगों के लिए समिति गठित होगी
RNE, National Bureau
किसानों के लिए अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास हरियाणा – पंजाब सीमा ( नेशनल हाईवे-1 ) पर शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये। बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों ने एमएसपी सहित कई मांगों के समर्थन में 13 फरवरी से डेरा डाला हुआ है। वह दिल्ली कुच की तैयारी कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनोती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने का आदेश दिया था। बॉर्डर 24 जुलाई तक खोला जाना था, मगर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
समिति बनाने का प्रस्ताव
जस्टिस सूर्यकांत की तीन सदस्यीय पीठ ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों का समाधान तलाशने के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। पीठ ने कहा कि समिति किसानों और अन्य हितधारकों की मांगों का व्यावहारिक समाधान निकाले, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो। पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार से एक सप्ताह के भीतर समिति के सदस्यों के नाम सुझाने को कहा है।