कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की
** जल्द कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा
RNE, Network
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल की 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है।
अब इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट को ये तय करना था कि मामले में दाखिल की गई 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हो सकेगी या नहीं। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिन्दू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसमें उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया है। हिन्दू पक्ष की तरफ से यहां पूजा करने की इजाजत देने की मांग की गई।