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श्री डूंगरगढ़ थाने में दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज

आरएनई,बीकानेर।

जिले में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा के बेटे के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में श्री डूंगरगढ़ थाने में दो आरोपियों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करवाया गया है।

ये है पूरा मामला

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार केसराराम पुत्र मंगलाराम गोदारा निवासी मोमासर बास ने धीरदेसर चोटियान निवासी राकेश कुमार पुत्र भंवरलाल नायक व सत्तासर निवासी बजरंगसिंह पुत्र भानीसिंह राजपूत के खिलाफ 420 के आरोप लगाए है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि गणपति देव एग्रो लिमिटेड नाम से स्वराज ट्रेक्टर की कंपनी की फर्म है जिसमें वह प्रोपराईटर व पार्टनर है।

गत 30 अक्टूबर 2023 को आरोपी राकेश कुमार ने फर्म से एक ट्रेक्टर खरीदा। जिसके लिए उसने 50 हजार रूपए नगद देकर शेष राशि ऋण लेकर 15 दिनों में चुकाने का वादा किया। परंतु राकेश कुमार ने आज तक ट्रेक्टर की बकाया राशि नहीं चुकाई है। जब उसने तकादा किया तो राकेश ने बताया कि उसने ट्रेक्टर बजरंगसिंह को बेच दिया है।

3 फरवरी 2024 को परिवादी ने बजरंगसिंह से ट्रेक्टर के बारे में पूछताछ करते हुए तकादा किया तो बजरंगसिंह ने बताया कि ट्रेक्टर उसने श्याम विश्नोई ठेकेदार को दिया है। राकेश कुमार से बातचीत की तो उसने कहा कि बजरंगसिंह के साथ मिलकर मैंने ट्रेक्टर हड़प कर खुर्द बुर्द कर दिया है। पुलिस ने लिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की विरूद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु कर दिया है।