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SC : हाईवे ट्रेक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं, एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलें

** 13 फरवरी से बंद है ये बॉर्डर
** कोर्ट ने कहा रास्ता दें

RNE, Network

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि हाईवे ट्रेक्टर, ट्रालियां और जेसीबी की पार्किंग के लिए नहीं है। कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के लिए आसपास के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करे।

एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं व स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए ये करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए। एमएसपी की गारंटी और अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसानों के धरने के कारण शंभू बॉर्डर बंद है।