बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही लगाया दो लाख का जुर्माना
RNE, Network
शिव सेना उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे ठाकरे को बड़ी राहत मिली है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिव सेना ( यू ) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ दायर हुई याचिका कल खारिज की। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक समारोह में उद्धव ने माथे पर भस्म न लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका तो खारिज की और साथ ही याचिकाकर्ता पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।