कोर्ट ने ममता के भतीजे अभिषेक को पेश होने का आदेश दिया
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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब उन्हें व उनकी पत्नी को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजीरा की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में उनके खिलाफ जारी ईडी के समन को चुनोती दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि ईडी के बुलावे पर आरोपी का व्यक्तिगत या अधिकृत एजेंटों के जरिये पेश होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अभिषेक व उनकी पत्नी को इस मामले में कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा।