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2006 और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को मिलेगा लाभ

  • सरकार ने जारी किए आदेश
  • मकान किराया भत्ता भी मिलेगा

RNE Network.

राज्य सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी एक जुलाई से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है। अब तक इसका लाभ नहीं मिलने पर कर्मचारियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था।

वित्त विभाग ने इस विषय में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने अब 30 जून 2006 और उसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय किया है।

वेतन वृद्धि को पेंशन के लिए पारिश्रमिक के रूप में माना जायेगा, लेकिन ग्रेच्युटी, कम्युटेशन व उपार्जित अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जायेगा। इसका लाभ 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 11 अप्रैल 2023 से दिया जायेगा।

मकान किराये का भी लाभ

120 दिन के अवकाश के मामले में कर्मचारियों को एचआरए मिलेगा जो मातृत्व अवकाश के मामले में 180 दिन तक चलेगा। टीबी, केंसर, कुष्ठ रोग व मानसिक रोगियों के मामले में 240 दिन तक अवकाश लेने वालों को भी एचआरए का लाभ मिल सकेगा। प्रतिनियुक्ति व अस्थायी तबादला वाले कर्मचारियों को भी एचआरए मिल सकेगा।