कुछ बिंदुओं पर देने होंगे वचन, बड़े अधिकारियों को लेनी होगी उच्च स्तर से स्वीकृति
RNE, NETWORK.
राज्य सरकार ने कल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी अवकाश लेकर निजी दौरे पर विदेश जा सकेंगे। सरकार ने सक्षम अधिकारी को अवकाश देने और विदेश दौरे पर जाने की स्वीकृति का अधिकार दिया है। उनके समक्ष आवेदन कर कर्मचारी अवकाश की अनुमति ले सकते हैं।
राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस विषय में वित्त विभाग के सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश का फायदा बोर्ड – निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही विदेश जाने की अनुमति मिलती थी। उसके लिए भी सरकार में उच्च स्तर पर आवेदन करना पड़ता था।
उच्च अधिकारियों के लिए प्रावधान
आपदा प्रबंधन या कानून व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील पदों पर तैनात कलेक्टर, एसपी, पुलिस आयुक्त, सचिवालय में प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
ये देने होंगे जाने वाले को वचन
- कर्मचारी विदेश यात्रा के दौरान किसी सेवा या व्यवसाय में शामिल नहीं होगा
- सरकारी रेकॉर्ड व सूचनाओं की गोपनीयता रखनी होगी
- कर्मचारी किसी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करना चाहता है तो उसे कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी
- कर्मचारी विदेश दौरे से लौटने के बाद अवकाश स्वीकृत प्राधिकरण को सूचित करेगा।