पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस प्रभारी रंधावा को नोटिस
- मदन दिलावर की याचिका पर हुई कार्यवाही, पीएम के खिलाफ टिप्पणी का है मामला
RNE, NETWORK.
हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने के मामले में राज्य सरकार व कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक याचिका पर यह आदेश दिया है। 13 मार्च 2023 को जयपुर में अडाणी समूह के सम्बंध में कांग्रेस का प्रदर्शन था। जिसमें रंधावा ने कहा कि अडाणी को हटाने से कुछ नहीं होगा मोदी को खत्म करो। यदि वह खत्म होगा तो ही देश बचेगा और यदि मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जायेगा। रंधावा ने भीड़ को उकसाया।
याचिकाकर्ता दिलावर ने कोटा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिस पर 15 मई को कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
थानाधिकारी और रंधावा ने इस आदेश के खिलाफ एडीजे क्रम 5 अदालत में रिवीजन पेश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। प्रक्रिया पर एतराज करते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से एडीजे कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है।