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एमपी हाईकोर्ट ने जमानत के साथ लगाई अनूठी शर्त : महीने में दो बार ‘भारत माता की जय’ बोलते हुए 21 बार तिरंगे को सलामी देनी होगी

  • ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ ‘हिन्दुस्तान मुर्दाबाद’ बोलने के आरोपी को इस शर्त के साथ दी जमानत

RNE Network.

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ ‘हिन्दुस्तान मुर्दाबाद’ नारे लगाने के एक आरोपी को एमपी हाईकोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी है कि उसे महीने में दो बार ‘भारत माता की जय’ उद्घोष लगाते राष्ट्रध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आरोपी हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस स्टेशन मिसरोद, भोपाल के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा। पुलिस स्टेशन की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 (इक्कीस) बार सलामी देगा और “भारत माता की जय” का नारा लगाएगा। उपरोक्त शर्त को जमानत के कागजात में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।