सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में ये बात कही, आधार कार्ड की तिथि निर्णायक नहीं
RNE Network
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा गणना से संबंधित एक मामले में आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि को निर्णायक मानने से इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक की आयु का निर्धारण स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र ( टीसी ) में दर्ज जन्म तिथि से किया जा सकता है न कि आधार कार्ड से। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि टीसी में अंकित जन्मतिथि को किशोर न्याय कानून की धारा 94 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) ने 2023 के परिपत्र में कहा था कि ‘ आधार ‘ का उपयोग पहचान पत्र के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मुआवजे की गणना के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि का उपयोग किया गया था।