15 दिन में करने ही होंगे हस्ताक्षर, पट्टे पर नहीं लगेगी फोटो
RNE Network
राजस्थान सरकार ने जमीनी पट्टे को लेकर जनता को राहत भरी खबर दी है। राज्य में छोटे नगरों की नगर परिषद, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय निकाय में जमीनी पट्टा अब आसानी से लिया जा सकेगा।
इसके अलावा अब पट्टे पर किसी प्रकार का कोई लोगो चस्पा नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन के अंदर हस्ताक्षर करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार होगा। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी किया था।
नहीं लगेगी किसी की फोटो:
पहले पट्टे पर प्रदेश के मुखिया की फोटो लगी रहती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब पट्टा सामान्य रखा जायेगा। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की ही फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है।