मेटा पर 213.14 करोड़ का जुर्माना, वाट्सएप यूजर्स का डेटा साझा नहीं कर सकेगा
RNE Network
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( सीसीआइ ) ने कल प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए सोशल मीडिया कम्पनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
यह कार्यवाई वाट्सएप की वर्ष 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़े मामले को लेकर की गई है। सीसीआइ ने कहा, वाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने के लिए मेटा ने अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का गलत फायदा उठाया।
प्राइवेसी पॉलिसी को जिस तरह से लागू किया गया और इसके तहत यूजर्स का डेटा एकत्रित कर मेटा की दूसरी कम्पनियो के साथ साझा किया गया, इस वजह से कम्पनी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सीसीआइ ने मेटा को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार को बंद करने का निर्देश दिया है। सीसीआइ ने मेटा और व्हाट्सएप को कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं।
सीसीआइ ने ये दिए निर्देश:
- वाट्सएप एडवरटाइजिंग उद्देश्य के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्रित यूजर्स के डेटा को अगले 5 साल तक मेटा की अन्य कम्पनियों या उत्पादों के साथ शेयर नहीं करेगा।
- वाट्सएप मेटा को दिए जाने वाले डेटा और उसके उद्देश्य के बारे में पारदर्शिता रखेगा। ऐसे डेटा जो सेवा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें साझा नहीं करने का विकल्प भी यूजर्स को दिया जायेगा।
- विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डेटा शेयर करने पर वाट्सएप को बताना होगा कि किन कम्पनियो और उत्पादों के साथ इसे साझा किया गया है। यह भी बताना होगा कि किस कार्य के लिए साझा किया गया है।
- भारत मे सभी उपयोगकर्ताओं के पास डेटा शेयरिंग को मैनेज करने का विकल्प देना होगा, जिसे नोटिफिकेशन के जरिये बताना होगा। ऐप की सेटिंग्स में डेटा शेयरिंग को रिव्यू और मैनेज करने के लिए यूजर्स को यह विकल्प मिलेगा।