सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था हो, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
RNE Network
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आये।
इस संबंध में सरकार ने कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है। जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश देने का इरादा रखती है।
पीठ भविष्य में इमारतों व सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के दौरान ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए 10 दिसम्बर को आदेश जारी करने पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से ये कहा है। याचिका में सार्वजनिक भवनों व स्थानों में शिशुओं को भोजन कराने और बच्चों की देखभाल के लिए अलग और विशिष्ठ स्थान की मांग की गई थी।