Bikaner Royal Family Dispute : एमएलए सिद्धी कुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी पर अलग-अलग FIR
RNE Bikaner.
बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का संपत्ति विवाद यूं तो पहले ही चौड़े आ चुका है लेकिन अब ताजा मामले में राजपरिवार की सदस्य और बीकानेर पूर्व सीट से विधायक सिद्धीकुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है। लक्ष्मी निवास पैलेस में होटल संचालित करने वाली फर्म ने गंभीर आरोपों के साथ अदालत के जरिये सिद्धि कुमारी के खिलाफ एफआईआर करवाई है। दूसरी तरफ सिद्धि कुमारी की अगुआई वाले ट्रस्ट की ओर से बुआ राज्यश्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इन मामलों में परिवार से जुड़े अन्य सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही यह पारिवारिक विवाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है।
सिद्धी कुमारी-महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप :
राज परिवार से जुड़ी संपत्ति में होटल लक्ष्मीनिवास संचालित करने वाली फर्म मैसर्स गोल्डन फोर्स एंड पैलेसे प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सिद्धीकुमारी और उनकी बहिन महिमा कुमारी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।
बीछवाल थानाधिकारी गोविन्द सिंह चारण के मुताबिक मैसर्स गोल्डन फोर्स एंड पैलेसे प्राइवेट लिमिटेड के राजीव मिश्रा ने कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि फर्म ने सिद्धि कुमारी के पिता नरेंद्र सिंह के साथ वर्ष 1999 में लीज डीड की थी। तब पचास लाख रुपए दिए। इसके बाद भी होटल पर करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन चार अप्रैल 2010 को तीन करोड़ रुपए सिद्धि कुमारी ने स्वयं लिए और एक करोड़ राज्यश्री के नाम से वसूले। इसके बाद भी लक्ष्मी निवास होटल संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लीज डीड को नहीं मानते हुए लक्ष्मी निवास का लालगढ़ पैलेस की तरफ खुलने वाला गेट बंद कर दिया। दस करोड़ रुपए और देने का दबाव बना रहे हैं। नहीं देने पर होटल खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि कुल 57 साल के लिए इस hotal परिसर की लीज डीड हुई थी।
राज्यश्री-मधुलिका कुमारी सहित 07 के खिलाफ एफआईआर:
दूसरा मामला सिद्धि कुमारी की अगुवाई वाले महाराजा गंगासिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से संजय शर्मा की ओर से करवाया गया है। इस मामले में राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी सहित 07 के खिलाफ रिपोर्ट है। आरोप है कि इन्होंने दस्तावेज, नगद, संपत्ति आदि खुर्द-बुर्द कर दी। आरोपियों में राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, राजेश पुरोहित, पुखराज, हनुवंत सिंह, गोविन्द सिंह, नवलसिंह शामिल हैं। आरोप है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के आदेश के विपरीत जाकर असल रिकार्ड खुर्द बुर्द कर दिया। कहीं लेकर चले गए। सिद्धि कुमारी स्वयं ये रिकार्ड लेने गई थी लेकिन नहीं दिया गया।