कार्यालय समय में सोशल मीडिया पर रोक, केरल हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
RNE Network
केरल हाईकोर्ट में कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने पर रोक लगा दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कई कर्मचारी काम के घन्टों के दौरान ऑनलाइन गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया सामग्री देखते हैं। इससे कार्यालय के काम में बाधा आती है। कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान सिर्फ आधिकारिक उद्देश्य के लिए मोबाईल फोन का इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया सामग्री देखने, फिल्म, ऑनलाइन ट्रेडिंग आदि के लिए मोबाईल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।