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सिसोदिया को अब नहीं लगानी पड़ेगी हाजिरी, जमानत की शर्तों से मिली छूट

RNE Network

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कल बड़ी राहत मिली है। अब उनको हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।


सुप्रीम कोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों से छूट दे दी है। अब उन्हें सप्ताह में दो बार सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ट्रायल के दौरान नियमित तौर पर कोर्ट में पेश होंगे। पहले सिसोदिया को सप्ताह में दो दिन हाजिरी देने की शर्त पर ही जमानत दी गई थी। अब उनको इससे राहत मिल गई है।