Bikaner : यूआईटी, पीएचईडी कार्यालय के साथ कॉलोनाइजर व्यास का परिसर कुर्क करने का आदेश
RNE Bikaner.
बीकानेर की एक कोर्ट ने नगर विकास न्यास, जलदाय विभाग एवं कॉलोनाईजर के परिसर कुर्क करने का आदेश दिया है। अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 1 द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.11.2024 की पालना में सुजानदेसर रोड स्थित सूरज विहार कॉलोनी में पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने पर नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय साथ ही कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क किया।
जानकारी के अनुसार कॉलोनी के कैलाश भार्गव व अन्य व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर, जलदाय विभाग, नगर विकास न्यास तथा कॉलोनाइजर ललित व्यास के विरूद्ध दिनांक 05.07.2023 को जनहित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, स्थाई लोक अदालत से निवेदन किया था ।
कॉलोनी के निवासियों ने बताया, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है. जिसके लिए उनकों बाजार से पानी खरीदना पड़ता है जबकि समुचित पीने का पानी उपलब्ध कराने का उत्तरदायी प्रतिपक्षी विभाग एवं कोलोनाइजर है।
प्राथीगण की तर्फ से अधिवक्ता बसन्त आचार्य एवं विकास छंगाणी ने बहस करते हुए बताया कि अप्रार्थीगण को पानी नहीं आने की शिकायत करने पर, वे सभी इसके लिए एक-दूसरे को दोषी बता रहे है। तब स्थाई लोक अदालत द्वारा दिनांक 21.06.2024 को आदेश दिया कि नगर विकास न्यास, जलदाय विभाग एवं कॉलोनाइजर ललित व्यास कॉलानी निवासियों के पानी की टंकी का निर्माण कर, इस कॉलोनी के क्षेत्र में पानी लाईन बिछाने का कार्य तीन माह में करें।
अदालत द्वारा तीन माह की दी गई अवधि में पानी की टंकी का निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य नहीं करने पर कैलाश भार्गव व अन्य द्वारा आदेश 21.06.2024 की पालना हेतु अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या । में प्रार्थना पेश किया गया। जहां न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री पल्लवी ने दिनांक 22.10.2024 को नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय साथ ही कॉलोनाईजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क करने के आदेश दिए गए। उसके आधार पर न्यायालय के सेल अमीन नवनीत जोशी द्वारा नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय साथ ही कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क किया गया।