इकोलॉजिकल जोन में अधिकतम तीन मंजिला निर्माण की अनुमति, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए नये आदेश
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इकोलॉजिकल क्षेत्र में बसी आबादी और राजस्व ग्राम के लिए वहां शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य जनउपयोगी गतिविधि हो सकेगी। राज्य सरकार ने ऐसे इकोलॉजिकल भू उपयोग में जन उपयोगी गतिविधियों की भी अनुमति दे दी है।
इसमें कुल भूमि के 20 प्रतिशत हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा। बाकी 80 प्रतिशत हिस्से में से 50 फीसदी में सघन पौधरोपण करना अनिवार्य होगा। अधिकतम तीन मंजिला निर्माण की अनुमति दी गई है। नगरीय विकास विभाग ने जयपुर में इसकी अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं।