कोचिंग विद्यार्थियों को बचाने के लिए बनेगा राज्य में कानून, महाधिवक्ता ने इस आशय की जानकारी हाईकोर्ट में दी
RNE Network
राज्य सरकार कोचिंग सेंटर संचालन के लिए कानून लाकर विद्यार्थियों को आत्महत्या से बचायेगी। इसके लिए आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जायेगा।
राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में इस आशय की जानकारी दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश वी के भारवानी की खंड पीठ ने कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर वर्ष 2016 में स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया।
महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए कानून बनायेगी, जिसके लिए सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कोर्ट ने महाधिवक्ता की ओर से दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई टाल दी।