NEET PG 2025: राज्य आधारित कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नीट पीजी में अब केवल मेरिट के आधार पर मिलेगा दाखिला
- राज्य आधारित कोटे की सीटें केवल नीट द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर ही भरी जानी चाहिए
RNE, National Bureau.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नीट पी.जी में निवास आधारित कोटे को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में जोर देते हुए कहा कि हम सभी भारत के क्षेत्र में निवास करते है प्रांतीय या राज्य निवास जैसा कुछ नहीं है केवल एक ही निवास है इसलिए निवास आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है।
कोर्ट ने फैसले में यह भी स्प्ष्ट किया कि एमबीबीएस जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुछ हद तक निवास-आधारित आरक्षण स्वीकार्य हो सकता है लेकिन पी.जी जैसे विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में यह स्वीकार्य नहीं है। गौरतलब है कि यह फैसला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धुलिया और एसवीएन भट्ट की बेंच ने सुनाया है।