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मातृत्व अवकाश में बर्खास्तगी करना गलत, कोर्ट ने कहा, पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट का अहम आदेश

RNE Network

मातृत्व अवकाश पर रहने वाले कार्मिक की बर्खास्तगी को कोर्ट ने सही नहीं माना है और स्पष्ट आदेश दिया है कि इस तरह के अवकाश की अवधि में उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट का ये अहम आदेश है, जो कई लोगों के लिए बड़ी राहत बनेगा।

पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने याचिकाकर्ता की सेवाओं के नियमितीकरण का लाभ देने की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।