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बिना कारण बताए एपीओ नहीं कर सकेगी सरकार, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों – कार्मिकों के लिए कहा

RNE Network

राज्य के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर आई है। अब तक सरकार कार्मिकों को बिना कारण बताए एपीओ कर देती थी, मगर अब नहीं कर सकेगी। इस आशय का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है।अपने आदेश में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना लिखित कारण बताए नोटिस के एपीओ नहीं करेंगे। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने डॉ दिलीप सिंह चौधरी, गणराज विश्नोई, डॉ मांगीलाल सोनी, लक्ष्मीनारायण कुम्हार सहित 56 याचिकाकर्ताओं को राहत दी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को नए प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा की नहीं होगी।