
शाहरुख खान को मिली राहत, नहीं खुलेगा पुराना आईटी रिटर्न केस, ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग की कार्यवाही रद्द कर शाहरुख को राहत दी
RNE Network
मुंबई आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ( आईटीएटी ) ने अभिनेता शाहरुख खान को राहत देते हुए आयकर विभाग की कार्यवाई को रद्द कर दिया है।शाहरुख ने आयकर विभाग की ओर से कर निर्धारण वर्ष 2012- 13 की कार्यवाही फिर से खोलने की चुनोती दी थी। ट्रिब्यूनल ने शाहरुख के तर्क को सही माना और आयकर विभाग की कार्यवाई को गलत करार देकर खारिज कर दिया।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि आयकर विभाग ने पुनर्मूल्यांकन शुरू करते समय दर्ज किए गए कारण इस संबंध में पूरी तरह से मौन थे कि अतिरिक्त कर योग्य आय करदाता शाहरुख की ओर से सही जानकारी उपलब्ध कराने में विफलता के कारण कर से बच गई।