
ज्यादा टीडीएस कट रहा है तो 15 मार्च तक भरें फॉर्म – 13, टैक्स रिफंड के झंझट से बच जाएंगे, आवेदन प्रक्रिया शुरू
RNE Network
वर्तनभोगी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों व्यवसायियो आदि के लिए ये खबर बहुत काम की है, जो उनको टैक्स रिफंड के झंझट से भी बचायेगी। कई परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी।कमाई पर ज्यादा टैक्स कट रहा है और हर साल टैक्स रिफंड के झंझट से बचना चाहते हैं तो, फॉर्म – 13 भरना बेहतर उपाय हो सकता है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जिससे करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा मिल सकती है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है। वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इनके लिए है उपयोगी:
- वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी कुल कर देनदारी टीडीएस कटौती से कम है।
- वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से आती है।
- वो लोग जो किराए, डिविडेंट या अन्य निवेश स्त्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं।
- व्यवसायी व स्वतंत्र पेशेवर, जो वार्षिक आय पर टीडीएस को कम करना चाहते हैं।
- जिनकी आय निवेश से आती है, लेकिन वे अधिक टीडीएस से बचना चाहते हैं।