
बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक लगाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तर्कसंगत नहीं माना, खारिज किया
RNE Network.
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ओगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मुद्दे को नीति से जुड़ा बताते हुए कहा, इसे संसद के सामने उठाना चाहिए, न कि न्यायपालिका के समक्ष। अदालत ने याचिकाकर्ता को सम्बंधित प्राधिकरण के पास अपनी मांग रखने की छूट दी।
साथ ही कहा कि यदि वह प्राधिकरण के पास अपनी बात रखते हैं तो आठ सप्ताह के भीतर प्राधिकरण इस पर विचार करे। याचिका जेप फाउंडेशन की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें छोटे बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया। याचिका में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसी कठोर आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी, ताकि नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच नियंत्रित की जा सके।