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ई – सिगरेट ऑनलाइन बिक्री रोकने का इंतजाम करें डीजीपी, हाईकोर्ट ने युवाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए दिया निर्देश

RNE Network.

हाईकोर्ट ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ई – सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर सख्ती दिखाने और उसे पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए हैं।


साथ ही पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) से ई – सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए मैकेनिजम के बारे में 7 जुलाई तक शपथ पत्र तलब किया है। अगली सुनवाई तक पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारियों को व्यक्तिशः या वीसी के जरिये हाजिर रहने के निर्देश भी दिए।


मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस मुख्यालय के केस से जुड़े प्रभारी अधिकारी के स्थान पर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी का हलफनामा आने पर नाराजगी भी जाहिर की।