पीएचईडी के पाइप खरीद मामले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा दोषी करार
RNE, STATE BUREAU .
लोकसभा चुनावों से पहले सूबे की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। एसीबी कोर्ट ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। एसीबी कोर्ट ने श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में पेयजल आपूर्ति के टैंडर में धोखाधड़ी और पाइप खरीद में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलें में श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के तत्कालीन प्रधान झाबर सिंह खर्रा व तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए है।करीब 18 साल पुराना मामला है। जयपुर महानगर द्वितीय की एसीबी कोर्ट ने करीब 18 साल पहले पीएचईडी के पाइप खरीद के 14.14 लाख रुपए के घोटाला मामले में पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, सीकर के तत्कालीन प्रधान झाबर सिंह खर्रा व तत्कालीन विकास अधिकारी उम्मेद सिंह राव सत्ति पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून व धोखाध चार्ज तय किए हैं।जिन अन्य के खिलाफ ये चार्ज तय हुए हैं, उनम पंचायत समिति के तत्कालीन जेएईएन कृष्ण कुमार गुप्ता, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार नेहरू लाल और बधाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भैंरूराम शामिल हैं।