Skip to main content

आरोप-कुश्ती के नाम पर शराब के नशे में जानबूझकर गर्दन तोड़ी, कोर्ट ने 05 साल की सजा सुनाई

RNE Bikaner.

बीकानेर में कुश्ती के दौरान एक व्यक्ति की जानबूझकर गर्दन तोड़ने के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी जमानत पर चल रहा है। ऐसे में अब पकड़कर जेल भेजा जाएगा।मामला यह है :

लगभग 10 साल पहले लूणकरणसर के अजीतमाना गांव का यह मामला है। परिवादी रजिराम ने आरोप लगाया था कि बीरबलराम और नंदूराम ने युवक चंदूराम युवक की गर्दन जबरन मोड़ी थी। उसे पीबीएम हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप था कि शराब के नशे में जानबूझकर चंदूराम को मारा गया था। ये हत्या का मामला है। दूसरे पक्ष का कहना था- चंदूराम के साथ कुश्ती करते हुए उसको जमीन पर पटककर गर्दन को मोड़ा गया था।कोर्ट ने आरोप- पत्र में निष्कर्ष दिया गया कि चंदूराम की आरोपियों से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये पाया गया कि चंदूराम को बीरबलराम ने जांघों के नीचे हाथ डालकर गर्दन की तरफ से जमीन पर पटकनी देने का प्रयास हुआ था। इसी दौरान गर्दन टूट गई और चंदूराम की मौत हो गई।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य देखने के बाद बीरबलराम पुत्र मामराज को पांच साल का साधारण कारावास सुनाया गया है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।