Skip to main content

BIKANER : घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध कार्यवाही जारी

RNE, BIKANER.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के अभियान के तहत गुरुवार को प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार तथा प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव ने चौखूंटी पुलिया के नीचे रामदेव मंदिर के पास एक दुकान पर धर्मपाल पुत्र नैनपाल को घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग और भंडारण करते पाया।

इस दौरान एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ एक इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा एक गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। एक अन्य कार्रवाई में प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह तथा राहुल गुलानी ने जयपुर रोड पर सांगलपुरा में एक दुकान पर जेठू सिंह पुत्र रामसिंह निवासी फड़बाजार को घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग और भंडारण करते पाया गया। उससे दो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ एक इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा एक गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए।

इन दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3, 4, 5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग रोकने हेतु कटिबद्ध है।

इसके मद्देनजर उन्होंने आमजन से अपील है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग होता दिखाई दे, तो जिला रसद कार्यालय के दूरभाष नंबर 0151-2226010 पर सूचित करें। शिकायतकर्त्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा।