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कोलायत में प्रधान की जगह लगा दिया था प्रशासक, प्रधान को कोर्ट से राहत

RNE, BIKANER

बीकानेर जिले की कोलायत पंचायत समिति का प्रधान हटाकर उसकी जगह प्रशासक लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रधान ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली जहां से स्टे के रूप में राहत मिली है। ऐसे में एकबारगी प्रधान को अपने पद पर बने रहने का अवसर मिला है। इस बीच कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

मामला यह है:

राज्य सरकार ने 27 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर कोलायत से हदां पंचायत समिति अलग होने का हवाला देते हुए हदां में  जहां प्रशासक नियुक्त किया वंही कोलायत पंचायत समिति को पुनर्गठित मानते हुए वहां भी प्रशासक निुयक्त कर दिया। ऐसे  में निर्वाचित प्रधान के अधिकारी खुद-ब-खुद खत्म हो गये। इस आदेश के खिलाफ प्रधान पुष्पादेवी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में स्टे देने के साथ ही नोटिस जारी किया है।

राजनीतिक उठापटक:

दरअसल कोलायत पंचायत समिति में पुष्पादेवी सेठिया को निर्विरोध प्रधान चुना गया था। पूर्वमंत्री भंवरसिंह भाटी के प्रभाव के चलते बनी प्रधान सेठिया को हटवाने के पीछे दिग्गज भाजपा नेता पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी की राजनीतिक पहुंच का चर्चा पूरे इलाके में चल रहा था। इसी बीच कोर्ट से सेठिया को मिली राहत ने एक बार फिर कोलायत सहित बीकानेर जिले मंे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

 

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