Rajasthan : सरकार ने कहा-ओबीसी को पुलिस सेवा में आयु छूट यथावत
- सरकार की भूल सुधार : ओबीसी को पुलिस सेवा में 05 साल की छूट मिलती रहेगी!
- विधायक हरीश चौधरी सहित कई प्रतिनिधियों ने उठाया मुद्दा, तब गया सरकार का ध्यान
- अधिसूचना में गलती से दो जगह लिखा गया, जिसमें से एक जगह हटाया है
- राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत
RNE Netowrk, Bikaner
राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 05 साल की छूट खत्म कर देने के वायरल खबरों के बाद आनन-फानन में सरकार ने इस मामले को देखा तो पता चला कि इसमें लिपिकीय चूक हो गई है। ऐसे में सरकार ने अब स्पष्टीकरण दिया है कि ओबीसी को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी।
सरकार की ओर से बयान में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है। अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यूं हो गई गलती :
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 05 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था।
दोनों परंतुक में रह गया प्रावधान :
संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रेल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओ.बी.सी. वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया। परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया। संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि परन्तुक (xvii) को विलोपित किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है।
हरीश चौधरी ने उठाया मुद्दा :
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने “X” पर लिखा ‘राज्य सरकार लगातार ओबीसी/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के हितों के विरुद्ध जो निर्णय ले रही है वो सरकार की तानाशाही सोच है। राजस्थान पुलिस सेवा के नियमों में जो ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में शिथिलता देने के नियमों में जो संशोधन किया है वो असंवैधानिक है। समय रहते अपनी आरक्षित वर्ग विरोधी सोच को बदलकर इन वर्गों के साथ न्याय करे।।’