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बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की मान्यता समाप्त के आदेश पर रोक

 

RNE Bikaner.

राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से नवीन यादव ने अरुण व्यास को दिनांक 14.11.2024 को पत्र लिख कर सूचित किया कि बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की मान्यता समाप्त की जाती है। तथा अन्य पत्र दिनांक 15.11.1024 को लिख कर सूचित किया की तदर्थ (ad hoc) कमेटी बनाई जाएगी।

इस पर बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से अरुण व्यास ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मधुसूदन पुरोहित अधिवक्ता के माध्यम से writ याचिका दायर की तथा दिनांक 14.11.2024 व 15.11.2024 के आदेश को चुनौती दी। याचिका में इस बात की चुनौती दी कि कानूनन श्री नवीन यादव आदेश पारित नहीं कर सकते।

माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति कुलदीप जी माथुर साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 14.11.2024 और 15.11.2024 के आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया की बीकानेर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन पूर्व की तरह कार्य करेगी। अरुण कुमार व्यास की तरफ़ से अधिवक्तागण श्री आनंद जी पुरोहित, श्री अमित कुमार पुरोहित व मधुसूदन पुरोहित ने पैरवी की।