Bikaner : चैक अनादरण मामले में दुगुनी राशि, 09 महीने कैद
RNE Bikaner.
चेक अनादरण के एक प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को 9 माह की सजा व चेक की दुगुनी राशि 20,90,000 रुपए देने का आदेश दिया। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक्ट प्रकरण संख्या 3 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ललित कुमार आरजेएस के न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। आदेश के मुताबिक परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल को 10,45,000 हजार रुपए व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर दिए।
इसकी एवज में अभियुक्त अमित बंसल ने परिवादी तरुण जांगिड़ को 10,45000 का चेक दिया। अभियुक्त अमित बंसल द्वारा उक्त उधार ली गई राशि वापस नहीं लौटने पर परिवादी तरुण जांगिड़ ने उक्त चेक अपनी बैंक में प्रस्तुत किया और चेक अनादरित हो गया।
ऐसे में परिवादी तरुण जांगिड़ ने अभियुक्त अमित बंसल के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दिनांक 27.10. 2014 को प्रस्तुत किया। चेक में वर्णित राशि की मांग की। इस म पर न्यायालय ने दिनांक 28.11. 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अमित बंसल को 9 महीने का साधारण कारावास और चेक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि 20,90,000 रुपए का जुर्माना परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया। अदम अदायगी उक्त जुर्माना एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास दिए जाने का आदेश फरमाया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रीतेश महात्मा द्वारा की गई।