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दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाना चाहते हैं तो जान लें नियम-शर्तें, लाइसेंस के लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन

अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में करना होगा आवेदन
 
 

Rudra News Express Bikaner.

दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। बीकानेर शहरी क्षेत्र में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र (केवल ग्रीन आतिशबाजी) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन-पत्र ए-5 में जरूरी दस्तावेजों के साथ 8 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय दिवस और कार्यालय समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

एडीएम सिटी रीना छींपा ने बताया कि आवेदन के साथ आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा दुकान के मालिकाना हक अथवा किरायानामा संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

ये दस्तावेज भी जरूरी :

आवेदन के साथ दुकान के मालिक और आवेदक के आधार कार्ड की प्रतियां, पूर्व में जारी अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र, यदि पहले जारी हुआ हो, आवेदित स्थल और आसपास के क्षेत्र का स्पष्ट लेआउट/ब्लू प्रिंट तथा फोटोग्राफ भी देने होंगे।

आवेदकों को निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेजों की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

दुकान से दुकान की दूरी 15 मीटर जरूरी :

जनसुरक्षा के लिहाज से फायर वर्क्स दुकानों को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री अथवा विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना जरूरी है। वहीं दुकानों के सामने सड़क की चौड़ाई कम से कम 25 फीट होनी चाहिए।

इन इलाकों में नहीं मिलेगा लाइसेंस :

बीकानेर शहरी क्षेत्र में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। पुलिस थाना नया शहर, कोतवाली, कोटगेट, सदर, गंगाशहर, जेएनवीसी, बीछवाल और मुक्ता प्रसाद सहित निर्धारित क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इनके अलावा स्टेशन रोड, केईएम रोड, कोटगेट, फड़ बाजार, सट्टा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, बड़ा बाजार और बांद्रा का चौक जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

जांच के बाद ही मिलेगा अनुज्ञा पत्र :

एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों से जांच के बाद स्थल उपयुक्त पाए जाने पर ही नियमानुसार अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा। यानी आवेदन करने मात्र से लाइसेंस मिलना तय नहीं है; स्थल और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।